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अब MP में कैसी भी जांच के लिए CBI को लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी

इसके साथ ही राज्य अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे उन विपक्ष शासित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां CBI को कोई भी जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।ये आदेश 1 जुलाई से लागू होगा

अपडेटेड Jul 18, 2024 पर 9:20 PM
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अब MP में कैसी भी जांच के लिए CBI को लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी

बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि CBI को अब उसके अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए राज्य प्रशासन से लिखित सहमति लेनी होगी। इसके साथ ही राज्य अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे उन विपक्ष शासित राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां CBI को कोई भी जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।

निजी व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों या राज्य के भीतर किसी भी संस्था की जांच के लिए एजेंसी को अब मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित मंजूरी की जरूर होगी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, CBI को उसके अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी।

NDTV के मुताबिक, ये आदेश 1 जुलाई से लागू होगा। राज्यों की अपनी धरती पर जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से अनुमति लेने की मांग पिछले साल तब सुर्खियों में आई, जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ BJP प्रतिद्वंद्वी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है।

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