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अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका रद्द, हाई कोर्ट ने कहा- कानूनी दायरे से बाहर

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। पीठ ने कहा, "इसका अध्ययन सरकार की दूसरी इकाइयों को कानून के अनुसार करना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 28, 2024 पर 5:26 PM
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका रद्द, हाई कोर्ट ने कहा- कानूनी दायरे से बाहर
अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका रद्द

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की गई थी। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने केजरीवाल को उनके सरकार आवास से गिरफ्तार किया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है। बेंच में जिस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल रहे।

पीठ ने कहा, "इसका अध्ययन सरकार की दूसरी इकाइयों को कानून के अनुसार करना है।"

यह याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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