केंद्र सरकार (Central government) की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है। करीब सभी राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। दरअसल, कम आय वाले सवर्ण वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS यानी economically weaker section सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। ऐसे में हम आज आपको बता रहे हैं कि EWS सर्टिफिकेट का कौन लाभ ले सकता है और बिना किसी परेशानी के कैसे EWS Certificate बनवा सकते हैं।
कौन ले सकता है EWS का लाभ
EWS Certificate सवर्ण वर्ग के उन लोगों के लिए जारी किया जा रहा है, जिनके परिवार की सालाना आय 8,00,000 रूपए से कम है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा शख्स का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर आप शहरी निकाय क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके पास 100 वर्ग गज (अर्थात 900 वर्ग फीट) से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।
ऐसे बनवाएं EWS certificate
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप ईमित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदनकर्ता को सरकार की तरफ से जारी आवेदन पत्र लेना होगा, जो ईमित्र कियोस्क पर मिल जाएगा। अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र में सभी फॉर्मेट जुड़े हुए हैं या नहीं। आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेज को अटैच कर दीजिए। जाति/धर्म का साक्ष्य बेहद जरुरी दस्तावेज है। EWS सर्टिफिकेट के लिए अगर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जमीन के दस्तावेज मान्य होंगे।
EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, सामान्य जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आदि डाक्यूमेंट्स का होना बेहद अनिवार्य है। सभी मांगे गए दस्तावेजों को आवेदन के साथ जोड़ना पड़ता है। सबकुछ होने के बाद ईमित्र द्वारा एक रसीद काटी जाएगी और सभी दस्तावेज अपलोड कर, जिला SDM कार्यालय में सबमिट कर दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे ही दिन SDM कार्यालय की तरफ से आवेदन की जांच की जाएगी और आगे भेज दिया जाएगा। इसके बाद सब कुछ सहीं पाए जाने पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
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