Hindustan Zinc पर उत्पाद शुल्क क्रेडिट को लेकर 1.08 करोड़ रुपये का जुर्माना

यह मामला मार्च 2011 से अप्रैल 2011 के दौरान जारी किए गए इनवॉइस पर लिए गए उत्पाद शुल्क क्रेडिट से संबंधित है। कंपनी उत्पाद शुल्क कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का इरादा रखती है

अपडेटेड Nov 01, 2025 पर 3:49 PM
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Hindustan Zinc Limited को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स - उदयपुर के कमिश्नर के कार्यालय से 1.08 करोड़ रुपये के जुर्माने की पुष्टि करने वाला एक आदेश मिला है। यह आदेश 30 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था और कंपनी को 31 अक्टूबर, 2025 को शाम 04:30 बजे प्राप्त हुआ।

 

यह मामला मार्च 2011 से अप्रैल 2011 के दौरान जारी किए गए इनवॉइस पर लिए गए उत्पाद शुल्क क्रेडिट से संबंधित है। कंपनी उत्पाद शुल्क कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का इरादा रखती है।


 

Hindustan Zinc को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे उम्मीद नहीं है कि इस आदेश का कंपनी पर कोई खास वित्तीय असर पड़ेगा।

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