Sudarshan Chemical Industries को झटका, जीएसटी ऑर्डर के चलते लाखों का जुर्माना

जनरल काउंसिल और कंपनी सेक्रेटरी, Mandar Velankar ने Sudarshan Chemical Industries की ओर से यह जानकारी दी है।

अपडेटेड Oct 18, 2025 पर 9:51 AM

Sudarshan Chemical Industries ने 17 अक्टूबर, 2025 को बताया कि उसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता साउथ, भाबनीपुर के ऑफिस ऑफ़ सुपरिंटेंडेंट रेंज-I से कुल ₹35.46 लाख का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। कंपनी को फाइनेंशियल वर्ष 2018-2022 के लिए जीएसटी डीआरसी-07 के आदेश मिले हैं और वह इन आदेशों के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया में है। कंपनी का कहना है कि इससे उसके फाइनेंशियल कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

 

जुर्माने का विवरण इस प्रकार है:


 

  • अप्रैल 2018 - मार्च 2019: ₹5,15,130 (टैक्स: ₹2,29,002, जुर्माना: ₹2,86,128)
  • अप्रैल 2019 - मार्च 2020: ₹5,69,052 (टैक्स: ₹2,83,371, जुर्माना: ₹2,85,681)
  • अप्रैल 2020 - मार्च 2021: ₹7,34,712 (टैक्स: ₹3,67,356, जुर्माना: ₹3,67,356)
  • अप्रैल 2021 - मार्च 2022: ₹19,62,391 (टैक्स: ₹2,75,427, जुर्माना: ₹16,86,964)

 

सभी आदेश 17 अक्टूबर, 2025 के हैं और Sudarshan Chemical Industries उचित अथॉरिटी के पास अपील दायर करने की तैयारी कर रही है।

 

कंपनी का कहना है कि उसके पास इन मांगों के खिलाफ मजबूत मामला है और उसे उम्मीद है कि इन आदेशों के चलते उसके फाइनेंशियल कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

 

जनरल काउंसिल और कंपनी सेक्रेटरी, Mandar Velankar ने Sudarshan Chemical Industries की ओर से यह जानकारी दी है।

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