United Spirits Limited को चंडीगढ़ डिपो में ट्रैक-एंड-ट्रेस QR कोड लगाने में हुई चूक के कारण ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अतिरिक्त आबकारी और कराधान आयुक्त-सह-संग्रहकर्ता (आबकारी), केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा लगाया गया है।
15 अक्टूबर, 2025 के आदेश के अनुसार, कंपाउंडिंग शुल्क लगाया गया था। कंपनी ने उसी तारीख को तुरंत कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल किया, और 16 अक्टूबर, 2025 को ₹10 लाख का शुल्क लगाते हुए कंपाउंडिंग आदेश जारी किया गया, जिसे विधिवत जमा कर दिया गया है।
यह रेगुलेटरी मुद्दा ट्रैक-एंड-ट्रेस QR कोड लगाने में हुई परिचालन चूक के कारण सामने आया, जो उत्पादों को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए जरूरी हैं। चूक की पहचान होने पर, United Spirits ने कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करके और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की।
कंपनी ने कहा है कि वह भविष्य में ऐसी चूकों को रोकने के लिए उपाय कर रही है। इसमें परिचालन संबंधी मुद्दों के मूल कारण का आकलन करना और रेगुलेटरी आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है।
लाइसेंस, जो 31 मार्च, 2026 तक वैध है, कंपनी को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपने उत्पादों के भंडारण और वितरण के लिए अपने चंडीगढ़ डिपो को संचालित करने की अनुमति देता है। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस मुद्दे का डिपो के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपाउंडिंग मामले और कई आंतरिक हितधारकों के साथ तथ्यों और जानकारी के सत्यापन के कारण जानकारी का खुलासा करने में थोड़ी देरी हुई।
वित्तीय प्रभाव कंपाउंडिंग शुल्क की राशि यानी ₹10 लाख तक ही है। कंपनी के संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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