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नए टैक्स रिजीम से पुराने टैक्स सिस्टम में कैसे जाएं

साल में एक बार इनकम टैक्स की नई रीजीम में से ओल्ड रीजीम में शिफ्ट करने की सुविधा सिर्फ सैलरीड टैक्सपेयर्स को है। ऐसे टैक्सपेयर्स को रीजीम में बदलाव करने के लिए डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करना होगा