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PF Withdrawal: पीएफ से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान! EPFO ने बनाए 3 नए नियम, इतनी बार निकाल सकते हैं एडवांस

EPF Partial Withdrawal New Rules 2026: EPFO ने पीएफ से आंशिक निकासी के नियमों को सुगम बनाते हुए 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया है। नए नियमों के तहत अब पीएफ सदस्य अपने कुल बैलेंस का अधिकतम 75% तक ही एडवांस निकाल सकते हैं, जबकि 25% बैलेंस खाते में बरकरार रखना अनिवार्य होगा। जानिए बीमारी के लिए कितनी बार और घर खरीदने के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा

Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 09, 2026 पर 9:39 AM
PF Withdrawal: पीएफ से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान! EPFO ने बनाए 3 नए नियम, इतनी बार निकाल सकते हैं एडवांस
जानें आप कितनी बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या शर्तें तय की गई हैं

EPF Partial Withdrawal New Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। EPFO ने अपने सदस्यों के लिए पीएफ खाते से आंशिक निकासी के नियमों को बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' के तहत इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है।

पहले अलग-अलग वजहों के लिए ढेर सारे नियम और फॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम को केवल तीन मुख्य श्रेणियों में बांट दिया है।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये 3 नई श्रेणियां कौन सी हैं, आप कितनी बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और इसके लिए क्या-क्या शर्तें तय की गई हैं।

ईपीएफ एडवांस की 3 नई श्रेणियां

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