Get App

PF खाते से कब और कितनी बार निकाल सकते हैं एडवांस पैसा? जानिए मेडिकल, शादी, मकान और पढ़ाई के लिए क्या हैं नियम

PF Advance Withdrawal: कर्मचारियों के लिए EPFO ने एडवांस PF निकासी के नियमों को बेहद आसान बना दिया है। अब महज 12 महीने की नौकरी के बाद ही आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने या इलाज जैसी जरूरतों के लिए आप कितनी बार और कितना पैसा निकाल सकते हैं? किस काम के लिए कितनी है लिमिट? जानिए अपनी मेहनत की कमाई निकालने का ये प्रोसेस

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 18, 2026 पर 11:45 AM
PF खाते से कब और कितनी बार निकाल सकते हैं एडवांस पैसा? जानिए मेडिकल, शादी, मकान और पढ़ाई के लिए क्या हैं नियम
जरूरत पड़ने पर आप रिटायरमेंट से पहले भी अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं

EPFO Advance Withdrawal Rules: अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी से एक तय हिस्सा कटता है। जितनी रकम आपकी सैलरी से कटती है, उतनी ही रकम आपकी कंपनी भी आपके प्रोविडेंट फंड यानी PF खाते में जमा करती है। यह जमा पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा सहारा बनता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप रिटायरमेंट से पहले भी अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ एडवांस से जुड़े नियमों को काफी आसान और पारदर्शी बना दिया है। नए नियमों (EPF Scheme, 2026) के तहत आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम मेंबरशिप की अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

किस काम के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें