EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने के ऑनलाइन क्लेम को लेकर बड़ी राहत दी है। अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए न तो कैंसिल चेक की इमेज अपलोड करनी होगी और न ही बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नियोक्ता या कंपनी से वैरिफाई कराने की भी जरूरत नहीं होगी।
अब तक, EPFO के सदस्य जब ऑनलाइन पीएफ से पैसा निकालने के लिए आवेदन करते थे, तो उन्हें अपने बैंक खाते की एक कैंसिल चेक की फोटो या पासबुक की वैरिफाइड कॉपी अपलोड करनी पड़ती थी। इसके अलावा, नियोक्ताओं को उस बैंक खाते को डिजिटल रूप से वैरिफाई भी करना होता था।
EPFO ने यह दोनो प्रोसेस पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब बैंक खाता पहले से ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ लिंक और वैरिफाई होता है, ऐसे में अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। इससे न केवल क्लेम के नकारे जाने की संभावना कम होगी, बल्कि खराब या अस्पष्ट अपलोड की गई फाइलों की वजह से होने वाली शिकायतें भी घटेंगी।
पायलट प्रोजेक्ट से हुआ बदलाव संभव
यह छूट पहले कुछ KYC-वैरिफाई सदस्यों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 28 मई 2024 को शुरू की गई थी। अब तक इससे 1.7 करोड़ सदस्यों को फायदा हुआ है। सफल परीक्षण के बाद अब यह सुविधा सभी EPF सदस्यों के लिए लागू कर दी गई है।
क्लेम निपटाने में तेजी आएगी
EPFO के 7.74 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें से 4.83 करोड़ ने पहले ही अपने बैंक खाते UAN के साथ लिंक कर लिए हैं। वहीं, करीब 14.95 लाख सदस्यों के बैंक अकाउंट अभी भी नियोक्ताओं के पास पेंडिंग हैं। अब चूंकि नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन सदस्यों को तुरंत राहत मिलेगी और क्लेम प्रोसेस तेज होगी।
बैंक अकाउंट बदलना भी होगा आसान
जो सदस्य अपने पहले से लिंक किए गए बैंक खाते को बदलना चाहते हैं, वे अब नया अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर आधार आधारित OTP से उसे वैरिफाई कर सकेंगे। इससे न केवल क्लेम का प्रोसेस आसान होगा। बल्कि लंबे समय से पेंडिंग बैंक अकाउंट को भी मंजूरी जल्दी मिल जाएगी।