EPFO में ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 मई, यहां जानिए अपने हर सवाल का जवाब

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीओफओ ने अपने मेंबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने का एक और मौका दिया है। इसके लिए एप्लॉयीज को 3 मई तक आवेदन करना होगा। आवेदन ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से करना होगा

अपडेटेड Apr 29, 2023 पर 1:55 PM
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अभी ईपीएस के अमाउंट का कैलकुलेशन 15,000 रुपये की तय सीमा के आधार पर होता है।

ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग ईपीएफओ की वेबसाइट के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीओफओ ने अपने मेंबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने का एक और मौका दिया है। ईपीएस में ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को लेकर एंप्लॉयीज के मन में कई सवाल हैं। इससे जुड़े कई मसलों को लेकर वे ज्यादा जानकारी चाहते हैं। हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रह हैं, जिससे एंप्लॉयीज को काफी मदद मिलेगी।

ज्यादा पेंशन के इस विकल्प का क्या मतलब है?

अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो आपका एंप्लॉयर इसका 12 फीसदी हर महीने आपकी सैलरी से काट लेता है। यह अमाउंट 6,000 रुपये आता है। यह EPF में आपका कंट्रिब्यूशन है। आपका एंप्लॉयल भी इतना ही अमाउंट रिटायरमेंट बेनेफिट में कंट्रिब्यूट करता है। इसका 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है, बाकी प्रोविडेंट फंड में जाता है।

हालांकि, ईपीएस के अमाउंट का कैलकुलेशन 15,000 रुपये की तय सीमा के आधार पर होता है। इसलिए आपके एंप्लॉयर के 6000 रुपये के कंट्रिब्यूशन में से 1,250 रुपये (15,000 का 8.33 फीसदी) EPS में जाता है। यह अमाउंट ईपीएस के उस फंड में जुड़ता रहता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद एंप्लॉयी को पेंशन मिलती है।


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पिछले साल नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ शर्तें पूरी करने वाले एंप्लॉयीज को ज्यादा सैलरी पर पेंशन के कंट्रिब्यूशन के ऑप्शन का फायदा उठाने का मौका दिया है। PwC India को पूर्व नेशनल लीडर और पर्सनल टैक्स एक्सपर्ट कुलदीप कुमार ने कहा, "अब आप अपने वास्तविक सैलरी के 8.33 फीसदी का कंट्रिब्यूशन ईपीएस में कर सकते हैं। इसके अलावा 15,000 रुपेय से ज्यादा की सैलरी पर अतिरिक्त 1.6 फीसदी का कंट्रिब्य़ूशन भी करना होगा।"

ईपीएस में ज्यादा कंट्रिब्यूशन का मतलब है रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन। लेकिन, इससे पीएफ के तहत मिलने वाला अमाउंट घट जाएगा। इसकी वजह यह है कि पहले की तारीख से आपके पीएफ से पैसे पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने होंगे।

ज्यादा पेंशन के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

ऐसे एंप्लॉयीज जौ 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफओ और ईपीएस के मेंबर थे और जो अब भी नौकरी में हैं, लेकिन ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने का मौका चूक गए हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं।

अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?

एंप्लॉयी और एंप्लॉयर को ईपीएफओ को एक ज्वाइंट डेक्लेरेशन सब्मिट करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि वे ज्यादा पेंशन ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते है। एंप्लॉयर को इस डेक्लेरेशन को एप्रूव करना होगा। इसके लिए ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट किया है। इस लिंक के लिए आपको इस पर https://unifiedportal-em.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ क्लिक करना होगा। ईपीएफओ के फील्ड अफसर आपके फॉर्म की जांच करेंगे। अगर फॉर्म में किसी तरह की कमी होगी तो इसके बारे में एंप्लॉयर और एंप्लॉयी को बताया जाएगा।

प्रोसेस पूरा करने में क्या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है?

कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। डेलॉयट इंडिया की पार्टनर सरस्तवी कस्तूरीरंगन ने कहा कि अगर किसी एंप्लॉयी ने कई कंपनियों में काम किया है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन फंड का ट्रांसफर हो गया है और यह करेंट UAN से लिंक्ड है। एंप्लॉयीज को उस फंड के कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, जिसे पीएफ अकाउंट से पेंशन स्कीम में पहले की तारीख से ट्रांसफर करना है।

ऑनलाइन अप्लिकेशन भरने में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा?

आपको सभी जानकारियां सही-सही भरनी होगी। ऐसा नहीं होने पर आपके अप्लिकेशन की प्रोसेसिंग में देर हो सकती है। अगर आपने पीएफ से पैसे निकाल लिए हैं तो आपको उसका दोबारा पेमेंट करने और इंटरेस्ट भी देना होगा। इसके अलावा आपको सभी जानकारियां जांच करने के बाद ही देनी चाहिए। हालांकि, ईपीएफओ ने कहा है कि अगर अप्लिकेशन में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे ठीक करने के लिए एंप्लॉयी को एक मौका दिया जाएगा।

 

MoneyControl News

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First Published: Apr 29, 2023 1:51 PM

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