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Pan-Aadhaar Link: क्या आपका PAN आधार से लिंक है, बस इस नंबर पर भेजकर कीजिए पता

Pan-Aadhaar linking: अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड और आधार नंबर को आपस में लिंक नहीं किया है तो इसे तुरंत करा लीजिए। आधार नंबर को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपने 31 मार्च तक इसे लिंक कर दिया तो आप कई परेशानियों से बच जाएंगे। वरना, आपका पैन लिंक नहीं कराने पर निष्क्रिय हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 21, 2023 पर 2:19 PM
Pan-Aadhaar Link: क्या आपका PAN आधार से लिंक है, बस इस नंबर पर भेजकर कीजिए पता
SMS के जरिये जानें आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं।

Pan-Aadhaar linking: आधार नंबर से PAN लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पैन-आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो डेडलाइन खत्म होने से पहले कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका PAN इनवैलिड हो जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। आज के समय में पैन कार्ड की जरूरत बैंक से लेकर सरकार सब्सिडी लेने में सभी जगह पड़ती है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है अनिवार्य

सरकार और इनकम टैक्स विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको अपना पैन आधार से लिंक करना होगा। अपना स्थायी खाता नंबर (Permanent Account Number) को 31 मार्च 2023 से पहले आधार के साथ लिंक कर दें। वरना 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन काम नहीं करेंगे। आप को कोई भी काम जैसे बैंक में ज्याद अमाउंट जमा करने, निकालने, एलआईसी खरीदने आदि का काम नहीं कर पाएंगे। इस सब कामों में आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है।

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