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NPS Rule Change: आपके लिए बुरी खबर, NPS टीयर-II अकाउंट में अब क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं जमा कर पाएंगे

पेंशन रेगुलेटरी बॉडी PFRDA ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि अब NPS के टीयर -II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से कॉन्ट्रिब्यूशन जमा नहीं कर सकते हैं। PFRDA ने तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से होने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर रोक लगा दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 04, 2022 पर 4:53 PM
NPS Rule Change: आपके लिए बुरी खबर, NPS टीयर-II अकाउंट में अब क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं जमा कर पाएंगे
PFRDA ने तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से NPS टीयर-2 अकाउंट में होने वाला पेमेंट रोक दिया है

NPS News: सरकार ने NPS से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है जिससे आपको NPS अकाउंट में पैसा जमा करने में दिक्कत आ सकती है। पेंशन रेगुलेटरी बॉडी PFRDA ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि अब NPS के टीयर -II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से कॉन्ट्रिब्यूशन जमा नहीं कर सकते हैं। PFRDA ने तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से होने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर रोक लगा दी है।

PFRDA की तरफ से 3 अगस्त को जारी एक आदेश के मुताबिक, "अथॉरिटी ने अब फैसला किया है कि NPS के टीयर-II अकाउंट में अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके तहत सभी PoPs (Points of Presence) को तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर रोक लगा दिया है।"

PFRDA ने बताया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 14 के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स के हितों की सुरक्षा और नेशनल पेंशन स्कीम को बेहतर ढंग से रेगुलेट, प्रमोट और ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्या है NPS टीयर-II?

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