इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर किसी वजह से कोई टैक्सपेयर इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन, 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर को पेनाल्टी चुकानी होगी। साथ ही टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।
पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप पहले रजिस्टर हो चुके हैं तो फिर इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 20 मई, 2021 को यह नया पोर्टल लॉन्च किया था। तब इस पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन, अब यह पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है।
टैक्स पेमेंट के कई विकल्प
इस पोर्टल की एक खास बात यह है कि इसमें टैक्स पेमेंट के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। यह सुविधा ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट करने पर आपको तुरंत पेमेंट का कनफर्मेशन मिल जाता है। इस अकनॉलजमेंट से इसकी पुष्टि हो जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका पेमेंट मिल गया है।
दूसरी जानकारियों की भी जांच जरूरी
अगर आप क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पर आपको कई प्री फिल्ड यानी पहले से भरी गई जानकारियां मिलेगी। आपको इन जानकारियों की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने टीडीएस की जानकारी की जांच करनी जरूरी है। आप फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉरमेशन स्टेटमेंट से अपने टीडीएस की जानकारी भर सकते हैं।
पेमेंट से पहले सभी डिटेल चेक कर लें
आपको आईटीआर फॉर्म में जरूरी जानकारियों को चेक करने के बाद पेमेंट ऑप्शन के लिए क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। स्क्रीन पर आपको कई बैंकों के लोगों दिखेंगे। अगर आपके बैंक को लोगों इस पर नहीं दिख रहा है तो किसी एवलेबल बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल डालनी होगी। टैक्स पेमेंट कनफर्म करने से पहले आपको एक बार फिर सभी डिटेल चेक कर लेना जरूरी है।
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टैक्स पेमेंट से जुड़े डॉक्युमेंट्स सुरक्षित रखें
आपका पेमेंट कनफर्म होने के बाद आपको एक टैक्स पेमेंट रिसीट जेनरेट होगी। आपको इसे प्रिंट कर लेना या सेव कर लेना ठीक होगा। इससे बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको टैक्स का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने के बाद क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को भी संभाल कर रखना होगा।