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रिटायर होते ही न निकालें NPS का पूरा पैसा! 60 की उम्र के बाद भी मिलता है मोटा ब्याज, जानिए PFRDA का ये नियम

NPS Post Retirement Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी पैसा निकालना अनिवार्य नहीं है। PFRDA के 'डेफरमेंट' और 'सिस्टमैटिक लंपसम विड्रॉल' नियमों के तहत आप 75 साल की उम्र तक अपने पैसे को एनपीएस में बनाए रख सकते हैं, जिससे बचे हुए फंड पर 10% तक की दर से कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता रहता है। जानिए कैसे यह नियम बैंक एफडी से बेहतर साबित होता है और रिटायरमेंट के बाद किन गलतियों से बचना चाहिए

Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 26, 2026 पर 12:51 PM
रिटायर होते ही न निकालें NPS का पूरा पैसा! 60 की उम्र के बाद भी मिलता है मोटा ब्याज, जानिए PFRDA का ये नियम
पेंशनभोगी 75 साल की उम्र तक अपने NPS कॉर्पस पर शानदार कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं

NPS Post Retirement Growth & PFRDA Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 60 साल की उम्र होते ही सारा पैसा निकालकर खाते को बंद कर देना चाहिए। हालांकि, पेंशन फंड रेगुलेटर(PFRDA) का नियम कुछ अलग ही सुविधा देता है। अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पूरा पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपका फंड 60 की उम्र के बाद भी बाजार में निवेशित रहकर बंपर रिटर्न देता रहता है।

PFRDA के 'डेफरमेंट' और 'सिस्टमैटिक लंपसम विड्रॉल' जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करके पेंशनभोगी 75 साल की उम्र तक अपने NPS कॉर्पस पर शानदार कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।

60 की उम्र के बाद कैसे बढ़ता है NPS का पैसा?

रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर के पास अपने कुल कॉर्पस को संभालने के दो ऐसे विकल्प होते हैं, जो उनके पैसे को लगातार बढ़ाना जारी रखते हैं:

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