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Income Tax Return: टैक्सपेयर्स 30 जून तक जरूर निपटा लें अपना ये एक काम, वरना बाद में होगी परेशानी

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना है। सभी टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 12, 2023 पर 7:54 PM
Income Tax Return: टैक्सपेयर्स 30 जून तक जरूर निपटा लें अपना ये एक काम, वरना बाद में होगी परेशानी
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना है। सभी टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लोग अपने पैन कार्ड के जरिए ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, लोगों को एक जरूरी बात का ध्यान देना चाहिए नहीं तो आईटीआर फाइल करने में परेशानी हो सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न

दरअसल, आयकर विभाग की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि वे अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है यानी लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है।

पैन कार्ड को आधार से करें लिंक

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