Bhagya Laxmi Scheme: यूपी सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा सहायता

Bhagya Laxmi Scheme: उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के जन्म पर 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है, जो 21 साल की उम्र में 2 लाख रुपये बन जाता है और मां को 5,100 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

अपडेटेड Oct 30, 2025 पर 3:30 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना का मकसद कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को जन्म से ही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की बेटी के जन्म पर सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड देती है, जो बच्ची के 21 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर 2 लाख रुपये हो जाता है। इसके अलावा, बेटी की पढ़ाई के लिए भी विशेष आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे परिवारों का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलती है।

योजना की पात्रता और लाभ

इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के वे परिवार उठा सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। परिवारों को बेटी के जन्म के बाद सरकारी प्रणाली में पंजीकरण कराना होता है ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है।


योजना के तहत बच्ची के जन्म के बाद पहले चरण में परिवार को 50,000 रुपये का बॉन्ड मिलता है। यह बॉन्ड बुढ़ापे के समय न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि बेटी के भविष्य को मजबूत बनाता है। जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाती है, तो इस बॉन्ड का मूल्य 2 लाख रुपये हो जाता है, जो सीधे लड़की के खाते में जमा होता है।

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी की पढ़ाई की भी विशेष देखरेख की गई है। इस योजना के तहत बेटी के स्कूल जाने पर आर्थिक सहायता की जाती है:

- कक्षा छठी में प्रवेश पर 3,000 रुपये,

- कक्षा आठवीं में 5,000 रुपये,

- कक्षा दसवीं में 7,000 रुपये,

- कक्षा बारहवीं में 8,000 रुपये

इन मदों का कुल योग 23,000 रुपये होता है, जो बेटियों के शिक्षा खर्च के बोझ को कम करता है और उनके शिक्षित होने के अवसर बढ़ाता है।

आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सुविधा

बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां को 5,100 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है, जिससे शुरुआती खर्चों को संभालना आसान हो सके।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर जाना होगा। यहां से योजनाओं का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होती हैं। फॉर्म भरने के बाद इसे महिला एवं बाल विकास कार्यालय या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा कराना होता है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में माता-पिता और बेटी का आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।

भाग्य लक्ष्मी योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि बेटियों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने में भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य की सोच रखते हैं।

 

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