सरकार ने अब ओला और उबर जैसी राइड-हेलिंग सर्विस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नए नियम के मुताबिक अब कोई भी टैक्सी रजिस्ट्रेशन की तारीख से केवल 8 साल तक ही कमर्शियल इस्तेमाल में रह सकेगी। नए नियम के मुताबिक ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स अब केवल आठ साल तक के पुराने वाहनों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। 8 साल पूरे होने के बाद अगर आपकी गाड़ी अच्छी हालत में है तो भी उसे कमर्शियल यूज के लिए रिटायर माना जाएगा। ये नया नियम पूरे भारत में लागू होगा। इसका मकसद यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना है।
