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Rajpal Yadav: राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका, चेक बाउंस केस में सरेंडर का आदेश

Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अभिनेता को आदेश दिया है कि वे सरेंडर करें। यह मामला एक पुराने वित्तीय विवाद से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव पर चेक बाउंस होने का आरोप है।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Feb 03, 2026 पर 5:18 PM
Rajpal Yadav: राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका, चेक बाउंस केस में सरेंडर का आदेश

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए कहा कि बार-बार कोर्ट के भरोसे को तोड़ना गंभीर अपराध है।

यह मामला 2010 का है जब राजपाल ने अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। एग्रीमेंट के तहत 8 करोड़ रुपये लौटाने थे, लेकिन चेक बाउंस हो गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत निचली अदालत ने राजपाल और उनकी पत्नी को 6-6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। जून 2024 में सजा निलंबित की गई थी ताकि मध्यस्थता हो सके। राजपाल ने 2.5 करोड़ रुपये (40 लाख + 2.10 करोड़ किश्तों में) चुकाने का वादा किया, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि ड्राफ्ट में टाइपिंग एरर का बहाना कमजोर है, क्योंकि गलती पता होने पर भी न रकम जमा की न स्पष्टीकरण दिया। जनवरी 2026 में आखिरी मौका मिला, फिर भी पालन न होने पर अब रियायत बंद है। हालांकि, वकील के अनुरोध पर मुंबई के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को देखते हुए अंतिम समय दिया गया। पहले जमा राशि शिकायतकर्ता कंपनी को रिलीज करने का आदेश भी हुआ। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी, जहां जेल रिकॉर्ड मांगा जाएगा।

यह विवाद पुराना है। 2018 में राजपाल को इसी केस में 6 महीने जेल और 1.60 करोड़ जुर्माना हुआ था, लेकिन जमानत मिली। बाद में मेलबर्न, दुबई यात्राओं के लिए शर्तों पर इजाजत मिली। राजपाल की फिल्मी दुनिया में मजबूत पकड़ है, लेकिन आर्थिक विवादों ने इमेज को नुकसान पहुंचाया। फैंस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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