Sonam Bajwa: पंजाब सीएम से सोनम बाजवा ने की ये मांग, स्ट्रीट डॉग को लेकर बयां किया दर्द

Sonam Bajwa: स्ट्रीट डॉग को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोनम बाजवा काफी परेशान नजर आ रही हैं। हाल में ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान से कुछ डिमांड की हैं, साथ ही सवाल भी पूछे।

अपडेटेड May 22, 2026 पर 1:55 PM
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सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के सामूहिक एलिमिनेशन का आदेश नहीं दिया है।

Sonam Bajwa: डॉग लवर्स द्वारा दायर की गई याचिक को हाल में खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को कायम रखा है। इसी के चलते सोनम बाजवा ने पंजाब सीएम भगवंत मान से कुछ सवाल पूछते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। वहीं उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए उचित व्यवस्था बनाने को भी कहा है।

सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के सामूहिक एलिमिनेशन का आदेश नहीं दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि अदालत ने संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को नियंत्रित तरीके से हटाने के साथ-साथ नसबंदी, टीकाकरण और आश्रय देने की बात कही थी। सड़कों से कुत्तों को पूरी तरह से गायब करने को नहीं कहा था।

एक्ट्रेस ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि आश्रय स्थल कहां हैं? बुनियादी ढांचा कहां है? यह किसी भी हालत में बेज़ुबान जानवरों के लिए मौत की सजा नहीं बन सकता। जन सुरक्षा मायने रखती है। इंसानी जिंदगियां मायने रखती हैं। लेकिन करुणा और जिम्मेदारी भी मायने रखती हैं।

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बाजवा ने मुख्यमंत्री मान से इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने और एक दयालु और मानवीय समाधान अपनाने की अपील की। उन्होंने सरकार से पशु कल्याण गैर सरकारी संगठनों, पशु चिकित्सकों, स्थानीय अधिकारियों और जन सुरक्षा विशेषज्ञों को एक साथ लाकर एक मानवीय, व्यावहारिक और संवेदनशील समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया। सोनम ने कहा कि हम बेज़ुबानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अंतत यही दर्शाता है कि हम एक समाज के रूप में कौन हैं।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने नसबंदी, टीकाकरण, पब्लिक जगहों पर उन्हें खाना न खिलाने जैसे अपने आदेश को कायम रखा है। एससी ने मंगलवार को अपने फैसले को तीन हिस्सों में बांटा और बड़ा फैसला सुनाया।

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