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Assam: असम में बहुविवाह पर लगेगी रोक, हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी, दोषी को 7 साल की जेल का प्रस्ताव

Assam Ban Polygamy: यह विधेयक उस व्यक्ति के संबंध में बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, जो तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि उसका जीवनसाथी जीवित है, या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हो गया है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Nov 10, 2025 पर 10:35 AM
Assam: असम में बहुविवाह पर लगेगी रोक, हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी, दोषी को 7 साल की जेल का प्रस्ताव
एक बार कानून बन जाने पर असम, उत्तराखंड के बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा

Assam Ban Polygamy: असम कैबिनेट ने राज्य में बहुविवाह को प्रतिबंधित करने वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को रविवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' को 25 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए सात साल तक की जेल की सजा का प्रस्ताव है। एक बार कानून बन जाने पर असम, उत्तराखंड के बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि विधेयक पारित होने के बाद, बहुविवाह एक संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि आरोपी को तुरंत जमानत नहीं मिल पाएगी।

बहुविवाह पर प्रतिबंध: विधेयक उस व्यक्ति के संबंध में बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, जो तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि उसका जीवनसाथी जीवित है, या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हो गया है, या वह ऐसे विवाह का पक्षकार है जो अभी तक तलाक के डिक्री द्वारा भंग या रद्द नहीं हुआ है।

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