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Vijay Mallya: 'वापस आना ही होगा, तभी होगी सुनवाई', बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को फटकारा; बिना भारत आए सुनवाई से इनकार

Vijay Mallya: अदालत ने माल्या को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह कब भारत लौट रहे हैं। हालांकि माल्या के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि कानूनी मिसालों के आधार पर याचिकाकर्ता की शारीरिक मौजूदगी के बिना भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Feb 12, 2026 पर 4:06 PM
Vijay Mallya: 'वापस आना ही होगा, तभी होगी सुनवाई', बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को फटकारा; बिना भारत आए सुनवाई से इनकार
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा, 'अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते'

Bombay HC On Vijay Mallya: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि माल्या की याचिकाओं पर सुनवाई तभी होगी जब वह भारत लौटेंगे। अदालत ने टिप्पणी की कि कोई भी व्यक्ति कानून की प्रक्रिया से बचते हुए भारतीय अदालतों से राहत की उम्मीद नहीं कर सकता।

'कानून से भागकर फायदा नहीं मिलेगा'

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने माल्या के वकील से कहा, 'आपको वापस आना ही होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।' कोर्ट ने माल्या को चेतावनी दी कि वह देश से बाहर रहकर कानूनी प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा सकते। अदालत ने माल्या को 18 फरवरी तक का समय देते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह भारत लौटने के लिए तैयार हैं या नहीं।

याचिका में क्या है माल्या की मांग?

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