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केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने का किया विरोध, कहा- इससे ​​मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा

सरकार ने तर्क दिया कि एयर प्यूरीफायर पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की याचिका, ताकि वे गरीब परिवारों के लिए ज्यादा किफायती हो सकें, निराधार है, क्योंकि GST रेट जीएसटी परिषद सभी हितधारकों के विचार-विमर्श के बाद तय करता और इसे रिट याचिका के जरिए 'रद्द' नहीं किया जा सकता है

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 26, 2025 पर 2:16 PM
केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने का किया विरोध, कहा- इससे ​​मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा
केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने का किया विरोध

सरकार ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायरों पर टैक्स में छूट देने का विरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि राजधानी की हवा काफी जहरीली हो गई है, ऐसे में सरकार साफ हवा नहीं दे सकती, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले 18% GST को ही कम कर दे। सरकार की ओर से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार को याचिका का जवाब देने के लिए दिए गए 48 घंटे के समय के बारे में बताया।

हालांकि, सरकार ने तर्क दिया कि एयर प्यूरीफायर पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की याचिका, ताकि वे गरीब परिवारों के लिए ज्यादा किफायती हो सकें, निराधार है, क्योंकि GST रेट जीएसटी परिषद सभी हितधारकों के विचार-विमर्श के बाद तय करता और इसे रिट याचिका के जरिए 'रद्द' नहीं किया जा सकता है।

तो खुल जाएगा मुसीबतों का पिटारा!

सरकार ने यह भी तर्क दिया कि GST काउंसिल को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि एयर प्यूरीफायर 'मेडिकल डिवाइस' हैं या नहीं। सरकार ने कहा कि यह निर्णय केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही ले सकता है, जिसे इस मामले में शामिल नहीं किया गया है।

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