सरकार ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायरों पर टैक्स में छूट देने का विरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि राजधानी की हवा काफी जहरीली हो गई है, ऐसे में सरकार साफ हवा नहीं दे सकती, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले 18% GST को ही कम कर दे। सरकार की ओर से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार को याचिका का जवाब देने के लिए दिए गए 48 घंटे के समय के बारे में बताया।
