Allahabad High Court: धर्म परिवर्तन करने मात्र से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe-ST) का दर्जा अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि किसी व्यक्ति का ST दर्जा जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला केवल उसके धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह देखना होगा कि वह व्यक्ति अपनी जनजातीय पहचान, परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था और संबंधित जनजातीय समुदाय से जुड़ाव को अब भी बनाए हुए है या नहीं।
