Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई 'खराब', NCR समेत राजधानी में लागू हुआ GRAP-1, इन कामों पर रहेगी रोक

Delhi Air Pollution: GRAP की सब-कमेटी ने आज हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रियल-टाइम डेटा के साथ-साथ मौसम विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के पूर्वानुमानों का विश्लेषण किया। कमेटी ने आदेश में कहा, “AQI अब 'खराब' स्तर में पहुंच गया है

अपडेटेड Oct 14, 2025 पर 7:24 PM
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई 'खराब', NCR समेत राजधानी में लागू हुआ GRAP-1

राजधानी में हर साल लौटने वाले प्रदूषण के सीजन की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार की एंटी-पॉल्यूशन एजेंसी- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-स्टेज 1 (GRAP-1) के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। CAQM ने यह फैसला मंगलवार को लिया, जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

GRAP की सब-कमेटी ने आज हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रियल-टाइम डेटा के साथ-साथ मौसम विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के पूर्वानुमानों का विश्लेषण किया।

कमेटी ने आदेश में कहा, “AQI अब 'खराब' स्तर में पहुंच गया है और आने वाले दिनों में भी इसी श्रेणी में बने रहने की आशंका है, क्योंकि मौसम में बदलाव नहीं हो रहा।” यह इस सीजन में GRAP के तहत पहली कार्रवाई है।


GRAP स्टेज-1 तब लागू किया जाता है, जब AQI 201 से 300 के बीच यानी खराब स्तर पर होता है। इसके लागू होने के बाद अब दिल्ली और NCR (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब) के जिलों में जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगमों को कई रोकथाम उपाय तुरंत लागू करने होंगे।

GRAP-1 के तहक किस पर रहेगी रोक?

  • कंस्ट्रक्शन के काम पर डस्ट कंट्रोल
  • धूल फैलाने वाले मजदूर-आधारित निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
  • सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का नियमित छिड़काव अनिवार्य होगा, ताकि धूल न उड़े।
  • उद्योग और वाहनों पर रोकथाम
  • प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जांच बढ़ाई जाएगी।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG गाड़ियों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा।
  • कूड़ा जलाने की सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी गई है।
  • बायो-मेडिकल वेस्ट के निपटारे के नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • भारी वाहनों से निकलने वाले ब्लैक कार्बन उत्सर्जन की जांच की जाएगी।
  • दिल्ली से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पावर प्लांट्स को 100% पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर चलाना अनिवार्य होगा।

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