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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की 30 अक्टूबर की सीमा हटाई, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

Delhi SIR Row: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 43 लाख से अधिक मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 30 अक्टूबर की डेडलाइन का प्रतिबंध हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह 30 अक्टूबर की समय सीमा के नाम पर वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बंद न करे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 29, 2026 पर 12:03 PM
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की 30 अक्टूबर की सीमा हटाई, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
Delhi SIR: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 30 अक्टूबर की समय-सीमा हटा दी है

Delhi SIR Row: राजधानी दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 'स्थायी रूप से बाहर चले जाने' के कारण हटाए गए 43 लाख से अधिक मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अक्टूबर) को चुनाव आयोग से कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर की समयसीमा के बाद भी जारी रखी जाए। अदालत ने आयोग को मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाने और उन्हें प्राप्त करने के साथ-साथ फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 स्वीकार करना जारी रखने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह 30 अक्टूबर की समय सीमा के नाम पर वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बंद न करे। बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के भीतर ही एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित हुआ है, तो उससे फॉर्म 6 मांगना गलत है। आपको फॉर्म 8 भरने की अनुमति देनी चाहिए।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से यह भी सवाल किया कि जिन लोगों के नाम पहले की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, उनसे नए मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने वाला फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है।

पीठ ने इस मामले में तत्काल कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया। लेकिन कहा कि वह दो सप्ताह बाद इस मुद्दे पर फिर विचार करेगी। अदालत ने जोर दिया कि प्रयास उन 43 लाख से अधिक लोगों की संख्या कम करने का होना चाहिए, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

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