Delhi SIR Row: राजधानी दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 'स्थायी रूप से बाहर चले जाने' के कारण हटाए गए 43 लाख से अधिक मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अक्टूबर) को चुनाव आयोग से कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर की समयसीमा के बाद भी जारी रखी जाए। अदालत ने आयोग को मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाने और उन्हें प्राप्त करने के साथ-साथ फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 स्वीकार करना जारी रखने को कहा।
