नोएडा DM-SHO जैसे अफसरों से वसूली! मजदूर आंदोलन को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर हाई कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

Allahabad High Court: नोएडा में ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाने के आरोप में DU की छात्रा आकृति चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक मशीनरी को कड़ी फटकार लगाई है।

अपडेटेड Sep 08, 2026 पर 9:36 AM
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मजदूर आंदोलन को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर HC ने की कड़ी टिप्पणी

Allahabad High Court: नोएडा में ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाने के आरोप में DU की छात्रा आकृति चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक मशीनरी को कड़ी फटकार लगाई है। 13 अप्रैल को कोर्ट ने चेतावनी दी कि लापरवाह अधिकारी उत्तर प्रदेश को "ऑर्वेलियन डिस्टोपिया" (एक ऐसी जगह जहां सरकार का हर चीज पर नियंत्रण हो और लोगों की आजादी न हो) में बदल सकते हैं। साथ ही, कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को याद दिलाया कि उनकी वफादारी संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि राजनीतिक नेतृत्व के प्रति।

कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला अपलोड किया। इसमें कोर्ट ने 2 सितंबर को आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया था और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।

आदेश में कहा गया कि यह रकम गौतम बुद्ध नगर की DM मेधा रूपम और "ऐसे अन्य सभी अधिकारियों की सैलरी से वसूली जाए जो इसके लिए जिम्मेदार रहे हों - इसमें पुलिस स्टेशन के उस SHO तक को शामिल किया गया है जिसने NSA के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत के लिए शुरुआती रिपोर्ट तैयार की थी।"


हालांकि, आकृति चौधरी अभी भी जेल में हैं, उन पर नोएडा में 11 FIR दर्ज हैं और छह मामलों में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।

अपने 15 पेज के आदेश में, जस्टिस एट श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और प्रशासन के काम करने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि डीएम मेधा रूपम ने बिना मामले पर ठीक से विचार किए आकृति की हिरासत का आदेश जारी किया था।

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