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कर्नाटक सरकार ने वापस लिया स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन का फैसला, छात्रों को बुर्का, कलावा और पगड़ी पहनने की अनुमति

Karnataka Hijab Ban Revokes: यह नया नियम इसी शैक्षणिक सत्र (Academic Year 2026-27) से लागू हो जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि छात्र अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2022 में उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी, जहां कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोका गया था

Curated By: Shubham Sharmaअपडेटेड May 13, 2026 पर 7:29 PM
कर्नाटक सरकार ने वापस लिया स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन का फैसला, छात्रों को बुर्का, कलावा और पगड़ी पहनने की अनुमति
कर्नाटक सरकार ने वापस लिया स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन का फैसला (PHOTO- AI)

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2022 में भाजपा शासन के दौरान लगाए गए हिजाब बैन के आदेश को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। नए आदेश के अनुसार, अब कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीक पहन सकेंगे।

हिजाब और स्कार्फ: मुस्लिम छात्राओं को अब कक्षाओं में हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति होगी।

पगड़ी (Turban): सिख समुदाय के छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की छूट को स्पष्ट किया गया है।

धार्मिक धागा (जनीवारा/कलावा): हिंदू छात्रों के लिए जनीवारा (यज्ञोपवीत) और कलावा पहनने पर अब कोई रोक नहीं होगी।

रुद्राक्ष: छात्र अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार रुद्राक्ष भी पहन सकेंगे।

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