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Race Course Mosque Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 300 साल पुरानी रेस कोर्स मस्जिद की सुरक्षा की मांग! बिजली और पानी कनेक्शन कटने पर बवाल

Race Course Mosque Case: दिल्ली में 'रेस कोर्स मस्जिद' को खाली करने का नोटिस देने और उसकी पानी एवं बिजली की आपूर्ति बंद किये जाने बाद अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ध्वस्तीकरण अभियान के तहत मस्जिद के आसपास के इलाके में भी बिजली-पानी की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, इलाके के निवासियों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 22, 2026 पर 10:02 AM
Race Course Mosque Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 300 साल पुरानी रेस कोर्स मस्जिद की सुरक्षा की मांग! बिजली और पानी कनेक्शन कटने पर बवाल
Race Course Mosque Case: रेस कोर्स रोड इलाके में जारी ध्वस्तीकरण अभियान के कारण करीब 700 परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है

Race Course Mosque Case: राजधानी दिल्ली के रेस कोर्स रोड इलाके में स्थित करीब 300 साल पुरानी मस्जिद को लेकर एक नया बड़ा विवाद सामने आया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। बोर्ड का आरोप है कि 7 अक्टूबर को झुग्गियों को हटाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी गई। इसके अलावा, बोर्ड ने दावा किया है कि कुछ लोग खुद को भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) का अधिकारी बताकर मस्जिद पहुंचे और इमाम को तीन दिन के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिकारियों को लिखा पत्र

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तनवीर अहमद ने 19 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। यह पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली जिले के संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजा गया।

पत्र में बोर्ड ने मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति बताते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बोर्ड के मुताबिक, मस्जिद और कब्रिस्तान करीब दो बीघा क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें 8 सितंबर 1977 को दिल्ली प्रशासन की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था।

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