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Stray Dogs Order: डॉग लवर्स को SC से मिली राहत, लेकिन ये शर्तें लागू! पढ़ें- आवारा कुत्तों पर संशोधन आदेश की 5 बड़ी बातें

Stray Dogs Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला दिया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा। लेकिन रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Aug 22, 2025 पर 2:03 PM
Stray Dogs Order: डॉग लवर्स को SC से मिली राहत, लेकिन ये शर्तें लागू! पढ़ें- आवारा कुत्तों पर संशोधन आदेश की 5 बड़ी बातें
Stray Dogs Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पुराने फैसले में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं

Stray Dogs Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़े जाने पर रोक संबंधी अपने 11 अगस्त के निर्देश में शुक्रवार (22 अगस्त) को संशोधन किया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का नसबंदी किया जाए। साथ ही उनका वैक्सीनेशन भी किया जाए और फिर उन्हें वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए। पीठ ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले तथा आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। पीठ में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारैया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे स्पेशल फीडिंग एरिया बनाएं जहां लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निकायों को विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी को ध्यान में रखते हुए फीडिंग एरिया बनाने होंगे।

पीठ ने स्पष्ट किया कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने कहा कि स्पेशल फीडिंग एरिया के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए जिनमें उल्लेख हो कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा।

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