GST reform : 22 सितंबर से लागू होने वाले GST में कटौती का फायदा सभी लोगों को मिल सके इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर मत्रालय ने आज सभी ई-कॉमर्स और FMCG कंपनियां के साथ बैठक बुलाई है। ज्यादा डिटेल्स के के साथ सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि 22 सितंबर से लागू हो रही है GST की नई दरों का फायदा ग्राहकों को मिले इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज FMCG कंपनियों की बैठक बुलाई है।
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ होने वाली इस बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। इस बैठक में ग्राहकों को GST कटौती का फायदा पहुंचाने पर चर्चा होगी। कंपनियां को दामों में कटौती दिखाने वाले स्टीकर लगाने की छूट दी गई है। कंपनियों को सरकार की चेतावनी है कि वे GST कटौती में अपना फायदा नहीं खोजें।
GST की दरों में कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनियां घटी हुई दरों का पूरा फायदा ग्राहकों को दें। इसके लिए कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखेगी और यदि कंपनियां दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम त्योहारों के मौसम से पहले उपभोक्ताओं को राहत देने और देश में उपभोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उठाया गया है।
बता दें कि 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से अधिक आइटम की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है और यह फैसला आगामी 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। पैक्ड फूड, साबुन, शैंपू जैसे सैकड़ों आइटम पर जीएसटी की दर कम होने से उनकी कीमत कम हो जाएगी। सरकार चाहती है कि कीमतों में इस कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को मिले। इसके लिए सरकार में कमर भी कस ली है।