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Unnao Rape Case: 'मैं थक गई हूं, डरी हुई हूं', SC के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता का खुला पत्र

SC ने कहा कि हालांकि अदालतें आमतौर पर किसी दोषी की रिहाई के बाद जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाती हैं, लेकिन वर्तमान मामले में “विशेष तथ्य” शामिल हैं, क्योंकि सेंगर एक और आपराधिक मामले में जेल में है। इसने आगे कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा किया जाता है, तो ऐसे आदेशों पर आमतौर पर इस अदालत से रोक नहीं लगाई जाती है

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 29, 2025 पर 6:32 PM
Unnao Rape Case: 'मैं थक गई हूं, डरी हुई हूं', SC के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता का खुला पत्र
Unnao Rape Case: SC के फैसले के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता ने लिखा खुला पत्र

पूर्व भाजपा विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने सोमवार को एक खुला पत्र लिखकर कहा कि वह "थकी हुई, डरी हुई और धीरे-धीरे उम्मीद खो रही हैं"। उनका यह बयान तब आया, जब कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके पिता की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी।

अपने पत्र में इशिता ने लिखा, “मैं यह पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूं, जो थकी हुई, डरी हुई और धीरे-धीरे अपना विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची है।” सुप्रीम कोर्ट ने 23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की तीन-जजों की अवकाशकालीन पीठ ने CBI की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

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