Get App

Indian Railways Rules: ट्रेन में स्पीकर पर फोन इस्तेमाल किया? जुर्माना या जेल हो सकती है

Indian Railways Rules: ट्रेन में सफर करने वाले उन यात्रियों को राहत देने के लिए जो दूसरों के फोन पर स्पीकर मोड में संगीत सुनने या वीडियो देखने से परेशान होते हैं, दक्षिणी रेलवे ने एक सख्त कदम उठाया है। रेलवे ने चेतावनी दी है कि ऐसा व्यवहार करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Oct 19, 2026 पर 10:05 AM
Indian Railways Rules: ट्रेन में स्पीकर पर फोन इस्तेमाल किया? जुर्माना या जेल हो सकती है
ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनना पड़ेगा भारी, जुर्माना या जेल हो सकती है

Indian Railways Rules: ट्रेन में सफर करने वाले उन यात्रियों को राहत देने के लिए जो दूसरों के फोन पर स्पीकर मोड में संगीत सुनने या वीडियो देखने से परेशान होते हैं, दक्षिणी रेलवे ने एक सख्त कदम उठाया है। रेलवे ने चेतावनी दी है कि ऐसा व्यवहार करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और संबंधित व्यक्ति को ट्रेन के डिब्बों सहित रेलवे परिसर से बाहर निकाला जा सकता है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना जारी रखता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

बता दें कि दक्षिणी रेलवे ने इस मामले को देखते हुए 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत संशोधित 'रेलवे अधिनियम' की धारा 142 को लागू किया है, ताकि दूसरों को परेशान करने वाली ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

रेलवे के अन्य जोन और मेट्रो में भी लागू हो सकता है नियम

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे यात्रियों को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए इस नियम को रेलवे के अन्य जोन और मेट्रो सेवाओं में भी लागू किया जा सकता है। कानून के अनुसार, मेट्रो रेल में उपद्रव या परेशानी पैदा करने पर जुर्माना लग सकता है और ऐसे लोगों को कोच से बाहर भी निकाला जा सकता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें