Vijay Mallya News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (12 फरवरी) को कहा कि वह भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की तरफ से दायर याचिका पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक वह भारत वापस नहीं लौट आता। अदालत ने यह टिप्पणी विजय माल्या की उस याचिका पर दी जिसमें उसने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEO) के प्रावधानों को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि माल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटेंगे या नहीं।
