Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब वक्फ संशोधन के कानून को पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
दोनों सदनों में पास हुआ था बिल
बता दें कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस नए कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों में हो रहे भेदभाव, गलत इस्तेमाल और ज़मीन पर कब्जे को रोकना है। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और मुस्लिम विरोधी भी नहीं है।
छह महीने की चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया गया था। राज्यसभा में 128 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में वोट दिया। इससे पहले गुरुवार को लोकसभा में यह बिल पास हुआ, जहां 288 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 232 सांसदों ने विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इनका कहना है कि वक्फ (संशोधन) कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी विरोध किया है। बोर्ड ने पूरे देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिलेगा और वक्फ संपत्तियों का सही और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा।