Budget 2021: इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में टैक्स कंप्लाएंस की मुश्किलें कम करने का ऐलान किया है। इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न फाइल करते हुए आपकी कुछ जानकारियां पहले से ही टैक्स रिटर्न फॉर्म भरी रहेंगी।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि कैपिटल गेन होने पर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी कई जानकारियां पहले से होंगी। यानी शेयर बेचने से अगर कैपिटल गेन होता है या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस से कोई इंटरेस्ट इनकम मिलता है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रह जाएगा।

वित्त मंत्री के इस ऐलान से एक तरफ टैक्सपेयर्स का अतिरिक्त जानकारी भरने का झंझट कम होगा तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स अधिकारियों को भी टैक्स चोरी पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।

टैक्स चोरी के कितने पुराने मामले खुलेंगे?

इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में टैक्सपेयर्स को ज्यादा परेशान ना किया जाए, इसलिए निर्मला सीतारमण ने यह फैसला किया है। अभी टैक्स के 6 साल पुराने मामलों को जांच के लिए खोला जाता था लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। यानी तीन साल से पुराने किसी मामले को अब नहीं खोला जाएगा।

बजट में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जहां तक टैक्स चोरी के गंभीर मामले हैं तो उन्हें तभी खोलने की इजाजत दी जाएगी जब सालाना इनकम 50 लाख या इससे ज्यादा हो।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।