Budget 2020: घर खरीदारों को मिल सकता है तोहफा, रेंटल हाउसिंग को भी मिलेगा बढ़ावा!

बजट में घर खरीदारों के लिए खास एलान हो सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट बढ़ सकती है।

अपडेटेड Jan 28, 2020 पर 9:25 AM

बजट में घर खरीदारों के लिए खास एलान हो सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट बढ़ सकती है। साथ ही साथ रेंटल हाउसिंग के लिए भी अहम एलान हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी बजट में होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट बढ़ सकती है। सेक्शन-24 के तहत अभी ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट मिलती है। हाउसिंग मिनिस्ट्री की सिफारिश है कि 5 लाख तक छूट मिलनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी ब्याज छूट देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में होम लोन के प्रिंसिपल पर भी छूट सीमा बढ़ सकती है। होम लोन प्रिंसिपल पर अलग से छूट के विकल्प पर चर्चा हो रही है।

बता दें कि सेक्शन-80C के तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है। अब सेक्शन-80C के तहत RIETs में निवेश पर छूट पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेंस की शर्तों में भी ढील संभव है। अभी कैपिटल गेंस टैक्स में छूट दो घरों तक ही सीमित है। सूत्रों के मुताबिक अब दो घरों की सीमा और निवेश की अवधि बढ़ सकती है। इन मुद्दों पर हाउसिंग और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं।

बजट में रेंटल हाउंसिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रियायत समेत कई अहम एलान हो सकते हैं। CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफोर्डबल हाउसिंग की शर्तों में भी ढील दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बजट में रेंटल हाउसिंग की बुनियादी सुविधाओं को इंफ्रा का दर्जा संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से सस्ते में कर्ज मिल सकेगा। इसके अलावा छोटे-मझोले घर के किराये पर टैक्स की दर घट सकती है। रेंटल प्रोजेक्ट को कैपिटल गेंस टैक्स से छूट भी संभव है। इसके अलावा रेंटल प्रोजेक्ट के लिए FDI शर्तों में ढील भी दी जा सकती है और 80 IBA के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ सकता है। बता दें कि अभी 80 IBA के तहत 100 फीसदी डिडक्शन मिलता है।

 


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