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Budget 2021:रियल एस्टेट की बजट से क्या उम्मीदें, जानिए इंडस्ट्री के दिग्गजों की राय

इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 29, 2021 पर 10:53 AM
Budget 2021:रियल एस्टेट की बजट से क्या उम्मीदें, जानिए इंडस्ट्री के दिग्गजों की राय

अगले हफ्ते यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा जिसमें हर सेक्टर की अपनी अलग-अलग मांगे हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती छाई हुई है। भारत में भी कोरोना वायरस के चलते काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट में तो कोरोना वायरस की तगड़ी मार पड़ी है। ऐसे में इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं। यहां इसी पर चर्चा की गई है। इस चर्चा में सीएनबीसी-आवाज़ के साथ हैं NAREDCO के नेशन प्रेसीडेंट निरंजन हीरानंदानी, पोद्दार हाउसिंग के MD रोहित पोद्दार और सेविल्स के MD अरविंद नंदन।

क्या बजट से बदलेगा रियल एस्टेट

क्या इस बार के बजट से प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा, क्या घर खरीदार को राहत मिलेगी और क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जेहन में आ रहे हैं। यहां इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 

जानिए क्या हैं रियल एस्टेट की उम्मीदें

रियल एस्टेट को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में इस एक्ट में फिलहाल 1.5 लाख रुपये की की छूट मिलती है। इसके तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है। इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाई जाए। होम लोन ब्याज छूट 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। अभी ब्याज पर 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है। सेक्शन 24 के तहत ब्याज पर छूट मिलती है। बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने SWAMIH स्कीम लॉन्च की थी। इसमें जो प्रोजेक्ट फंस गए थे। उन्हें लॉन्च करने के लिए यह स्कीम लाई गई थी।  जानकारों की राय है कि इस बजट में SWAMIH स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाए।

रेंटल हाउसिंग पर  हो फोकस

इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि रेंटल हाउसिंग को बजट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। टैक्स छूट को आकर्षक बनाया जाए। 80IBA के तहत छूट का प्रावधान बढ़ाया जाए। 80IBA को 60 SqMt तक बढ़़ाने की मांग की गई है।

GST पर नजर

इन इंडस्ट्री दिग्गजों की मांग है कि सरकार GST में ज्यादा से ज्यादा राहत दे। बता दें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी GST के दायरे में आती हैं। 45 लाख से ज्यादा के घर पर 5 फीसदी GST लगता है। वहीं 45 लाख से कम के घर पर सरकार 1 फीसदी GST वसूलती है।


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