बजट में हो सकता है घर खरीदारों के लिए टैक्स में ज्यादा छूट देने का ऐलान

पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार घर खरीदारों के लिए टैक्स में ज्यादा छूट देने का ऐलान कर सकती है

अपडेटेड Jan 16, 2020 पर 10:16 AM
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पहली फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार घर खरीदारों के लिए टैक्स में ज्यादा छूट देने का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर डोज देने को लिए होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी सेक्शन 24 के तहत अभी ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट मिलती है। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने ये छूट बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की सिफारिश की है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान भी ब्याज पर छूट देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक होम लोन के प्रिंसिपल पर भी छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। होम लोन के प्रिंसिपल पर अलग से छूट देने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। बता दें कि सेक्शन 80 सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर छूट मिलती है।

सूत्रों के मुताबिक सेक्शन 80 सी के तहत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश पर छूट देने का भी विचार किया जा रहा है। घर खरीदारों को सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेंस की शर्तों में ढील भी दी जा सकती है। अभी कैपिटल गेंस टैक्स में छूट दो घरों तक ही सीमित है। अब दो घरों की सीमा और निवेश की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के बीच इन प्रस्तावों पर कई दौर की बैठकें हुई हैं।

 

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