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Budget में डोनेशन देने वालों को मिल सकता है Deductions का फायदा

नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी डोनेशन देने वालों को Deductions का फायदा मिल सकता है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 29, 2021 पर 10:53 AM
Budget में डोनेशन देने वालों को मिल सकता है Deductions का फायदा

नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी डोनेशन देने वालों को Deductions का फायदा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक देशहित और सामाजिक कारणों के लिए डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है। दरअसल पिछले साल बजट में विकल्प के तौर पर टैक्सपेयर्स के लिए कम टैक्स दरों वाली स्लैब का ऐलान किया गया था लेकिन इस सिस्टम में 80G समेत ज्यादातर डिडक्शन खत्म कर दिए गए थे।

सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के हवाले से मिली Exclusive जानकारी के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था में भी डोनेशन पर टैक्स छूट मिल सकती है। 80G के तहत डिडक्शन को बहाल करने का बजट में ऐलान संभव है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स में 100 फीसदी टैक्स छूट मिल सकती है। वहीं, सामाजिक-धार्मिक चैरिटेबल संस्था में डोनेशन पर 50 फीसदी की छूट मुमकिन है।

बता दें कि पिछले साल बजट में वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था का ऐलान हुआ था। इसमें टैक्स दरें कम हैं लेकिन ज्यादातर Deductions हटा दिए गए हैं। हालांकि  डोनेशन से हासिल होने वाले रेवेन्यू में कमी की आशंका है।  कोविड जैसे राष्ट्रीय आपदा के वक्त डिडक्शन हटाना तर्कसंगत नहीं कहा जा रहा है।


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