न्यू पेंशन स्कीम में 1 लाख रुपये तक के निवेश को बजट में टैक्स फ्री किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार NPS को ज्यादा आर्कषक बनाने के लिए WITHDRAWAL और CORPORATE BONDS में निवेश से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। बता दें कि 80CCD (IB) के तहत 50,000 रुपये के निवेश पर टैक्स नहीं लगता। ये लिमिट बजट में बढ़ाकर 1 लाख करने पर विचार किया जा रहा है।

इस बार बजट में Systematic Withdrawal प्लान को भी मंजूरी संभव है। मैच्योरिटी के वक्त एन्यूटी पर टैक्स से राहत पर भी विचार किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक सिर्फ एन्यूटी के ब्याज पर ही टैक्स लगाने का प्रावधान हो सकता है। अभी 40 फीसदी एन्यूटी और ब्याज दोनों पर टैक्स लगता है।

इसके अलावा बजट में सरकारी संस्थानों के अनिवार्य योगदान पर टैक्स छूट भी मिल सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार के 14 फीसदी योगदान पर टैक्स छूट मिलती है। अब टैक्स छूट के दायरे में राज्य सरकारें भी आ सकती हैं। अभी राज्य सरकारों के 10 फीसदी योगदान पर ही टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा बजट में BBB रेटिंग वाले बांड में NPS को निवेश की इजाजत भी संभव है। अभी सिर्फ A रेटिंग वाले कॉपोरेट बांड में निवेश की मंजूरी है।

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