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Pidilite पर GST विभाग ने लगाया जुर्माना, देने होंगे 2.64 लाख रुपये

Pidilite ने शनिवार को बताया कि उसे अपीलीय स्तर पर अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि पिडीलाइट चिपकाने वाले, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कहा कि इसका कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है

Curated By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Sep 09, 2023 पर 6:57 PM
Pidilite पर GST विभाग ने लगाया जुर्माना, देने होंगे 2.64 लाख रुपये
पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट ने 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट ने 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने शनिवार को बताया कि उसे अपीलीय स्तर पर अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि पिडीलाइट चिपकाने वाले, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कहा कि इसका कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है।

कंपनी ने क्या कहा?

पिडीलाइट इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को बताया कि उसके आकलन के आधार पर संबंधित कानून और बाहरी वकील की कानूनी सलाह, जुर्माने को अपीलीय स्तर पर चुनौती देने के बाद उसे ‘उचित रूप से अनुकूल परिणाम की उम्मीद’ है।

शेयर बाजार के दी जानकारी के मुताबिक, “कंपनी को 30 अगस्त, 2023 को एक आदेश मिला है, जो कंपनी को सात सितंबर 2023 को पुणे के पास डिवीजन-3 में सहायक आयुक्त केंद्रीय कर के कार्यालय से प्राप्त हुआ था। इस आदेश में CGST एक्ट 2017 के लागू प्रावधानों के तहत 2,64,844 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।”

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