पिडीलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट ने 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने शनिवार को बताया कि उसे अपीलीय स्तर पर अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि पिडीलाइट चिपकाने वाले, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कहा कि इसका कंपनी की फाइनेंशियल, ऑपरेशन या अन्य गतिविधियों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है।
