GST: दही, लस्सी और अस्पताल सहिए ये चीजें होंगी 18 जुलाई से महंगी, देखिए पूरी लिस्ट

रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया था कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी

अपडेटेड Jul 13, 2022 पर 11:53 PM
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पहले से ही महंगाई का दबाव झेल रहे आम लोगों की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं क्योंकि अब सरकार दही और लस्सी पर भी GST लगाने वाली है

जून महीने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। इसके अलावा काउंसिल ने कई ऐसे आइटम्स को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति जताई, जो अभी तक टैक्स फ्री थे। इसे सामान्य परिवारों का मंथली बजट बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले ही महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

ये सामान होंगे महंगे

- टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ये आइटम पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे


- चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगी

- अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक रेंट वाले पर अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा।

- एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा

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- जीएसटी काउंसिल ने होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है, अभी तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर थे।

- एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाली जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है।

- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर अब 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जो अभी तक 12 फीसदी था।

ये सामान होंगे सस्ते

- छुट्टियों में अगर आप रोपवे की सैर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामनों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।

- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस, आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

- जीएसटी परिषद ने उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।

- डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली खास वस्तुओं पर IGST से छूट दी गई है।

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