Money Laundering Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को आज सोमवार को जमानत दे दी। गोयल को यह जमानत मेडिकल बेसिस पर दी गई है। इस साल मई महीने में न्यायमूर्ति एनजे जामदार की सिंगल बेंच ने गोयल को मेडिकल बेसिस पर अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति जामदार ने सोमवार को अंतरिम जमानत को स्थायी जमानत में बदलने का आदेश दिया। बता दें कि 75 वर्षीय गोयल कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए उन्होंने जमानत देने का अनुरोध किया था।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गोयल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए भी वह अपना इलाज करा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने मई में गोयल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी जिसे बाद में चार हफ्ते के लिए और फिर दो और महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
ED ने गोयल को सितंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कैनरा बैंक से जेट एयरवेज को मिले 538.68 करोड़ रुपये का गबन कर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। गोयल की पत्नी अनिता गोयल को नवंबर 2023 में ईडी ने तब गिरफ्तार किया जब उसने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। यहां की एक स्पेशल कोर्ट ने अनिता को उसी दिन उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी। अनिता का इस साल मई में निधन हो गया।