RBI की कार्रवाई के बाद क्या Paytm Wallet या Paytm Bank में आपका पैसा सुरक्षित है?

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को अपने एक अहम फैसले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर कई तरह की कारोबारी पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। क्या केंद्रीय बैंक के ऐलान का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, जिनके पेटीएम वॉलेट (Paytm Wallet) या पेटीएम बैंक (Paytm Bank) में पैसा है? यहां इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है

अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 5:30 PM
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रिजर्व बैंक ने Paytm Payments Bank पर तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है।

रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को अपने एक अहम फैसले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर कई तरह की कारोबारी पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद न तो फ्रेश डिपॉजिट ले पाएगा और न ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी।

बहरहाल, क्या केंद्रीय बैंक के ऐलान का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, जिनके पेटीएम वॉलेट (Paytm Wallet) या पेटीएम बैंक (Paytm Bank) में पैसा है? यहां आपको इन चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है:

RBI ने क्या कार्रवाई की है?

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने प्रेस रिलीज में कहा कि वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (Payments Services) के नोडल एकाउंट्स को जल्द से जल्द बंद करना होगा। इसके लिए 29 फरवरी 2024 की आखिरी समयसीमा तय की गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वन97 कम्युनिकेशंस की 49 पर्सेंट हिस्सेदारी है।


RBI का नियम बैंक पर कब लागू होगा?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक एकाउंट या वॉलेट में क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगाने का फैसला 29 फरवरी 2024 के बाद यानी 1 मार्च 2024 से लागू होगा।

ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा?

ग्राहकों के लिए सेवाएं 29 फरवरी तक पहले की तरह ही जारी रहेंगी। हालांकि, इसके बाद वे अपने खातों में डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टॉप-अप, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट, कैशबैक या रिफंड जैसी बाकी चीजों की अनुमति 29 फरवरी के बाद भी होगी।

29 फरवरी के बाद ग्राहकों के पास क्या विकल्प होगा?

मौजूदा ग्राहक अपने खातों, फास्टैग में मौजूद पैसे का इस्तेमाल तब तक कर पाएंगे, जब तक उनके बैंक खातों में बैलेंस रहेगा। केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है, ' ग्राहक अपने बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग आदि में बची रकम का इस्तेमाल बिना किसी पाबंदी के कर पाएंगे।' इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी या इससे पहले शुरू किए जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 15 मार्च, 2024 तक हो जाना चाहिए। इसके बाद ऐसे किसी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।

क्या इस कदम से Paytm की डिजिटल सर्विस पर भी असर होगा?

नहीं, ग्राहक इस सेवा का इस्तेमाल तब तक जारी रख सकते हैं, जब तक उनके खाते किसी अन्य बैंक से जुड़े हों। फाइनोक्रेट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और डायरेक्टर गौरव गोयल ने बताया, 'रिजर्व बैंक के इस कदम से मुख्य तौर पर पेटीएम का बैंकिंग ऑपरेशंस प्रभावित हुआ है। कस्टमर्स डिजिटल पेमेंट के लिए अब भी पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते किसी अन्य खाते से उनका एकाउंट जुड़ा हुआ हो।'

क्या Paytm ऐप का इस्तेमाल भी प्रभावित होगा?

नहीं। यूजर्स बिना किसी रोक-टोक के पेटीएम ऐप या UPI के जरिये पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप का मालिकाना हक पैरेंट कंपनी के पास है, न कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास।

MoneyControl News

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First Published: Feb 01, 2024 9:53 AM

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