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RBI : अब कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकेगा पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल, आरबीआई ने दी अनुमति

RBI ने कहा है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (LSP) के रूप में भी काम करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। इससे पहले, पेमेंट एग्रीगेटर्स को कर्ज चुकाने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने इसके लिए आरबीआई में अपील की थी

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Feb 14, 2023 पर 7:57 PM
RBI : अब कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकेगा पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल, आरबीआई ने दी अनुमति
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आज 14 फरवरी को कहा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आज 14 फरवरी को कहा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है। RBI ने कहा है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (LSP) के रूप में भी काम करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकेगा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स को डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन का पालन करना होगा। बता दें कि इसके पहले अगस्त 2022 में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए नियम जारी किए थे। आरबीआई ने फ्रॉड और गैर कानूनी गतिविधियों के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया था।

आरबीआई ने क्या कहा

रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन पर FAQ के जवाब में कहा कि LSP की भूमिका निभाने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इससे पहले, पेमेंट एग्रीगेटर्स को कर्ज चुकाने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने इसके लिए आरबीआई में अपील की थी।

आरबीआई ने जारी किए थे नियम

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