चाइनीज लोन ऐप मामला: RBI ने कहा ऐप स्टोर्स पर सिर्फ रेगुलेटेड डिजिटल लेंडर्स को ही जगह मिले

चाइनीज लोन ऐप के खेल पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को यह सलाह दी गई है कि अकाउंट खुलवाते हुए वे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन चेक कराएं। इसके साथ ही किसी भी तरह के संदिग्ध लेनदेन पर नजर बनाकर रखें ताकि मनीलॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल ना हो सके

अपडेटेड Feb 07, 2023 पर 11:04 PM
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फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7 फरवरी को संसद में बताया कि ऐप स्टोर्स को यह लिस्ट देकर उनसे निवेदन किया गया है कि अपने ऐप स्टोर्स पर सिर्फ इन्हीं ऐप को जगह दें

रिजर्व बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) को उन डिजिटल लेडिंग ऐप्स (DLAs) की एक लिस्ट पेश की है जिसका इस्तेमाल रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) कर रही हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7 फरवरी को संसद में बताया कि ऐप स्टोर्स को यह लिस्ट देकर उनसे निवेदन किया गया है कि अपने ऐप स्टोर्स पर सिर्फ इन्हीं ऐप को जगह दें। यह पूरा मामल तब शुरू हुआ था जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) को चाइनीज लोन ऐप का खेल पता चला। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने चाइनीज लोन ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। मनीकंट्रोल को पहले ऐसे 58 ऐप्स की लिस्ट मिली थी जिसे गूगल रिव्यू कर रहा था कि इन्हें ऐप स्टोर पर जगह दी जाए या नहीं।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद में आज यह भी बताया कि RBI ने एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को यह सलाह दी गई है कि अकाउंट खुलवाते हुए वे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन चेक कराएं। और किसी भी तरह के संदिग्ध लेनदेन पर नजर बनाकर रखें ताकि मनीलॉन्ड्रिंग के लिए इसका इस्तेमाल ना हो सके।

इसके अलावा RBI ने सितंबर 2022 में डिजिटल लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। इसके मुताबिक लोन सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यू डिलिजेंस करने, पूल या थर्ड पार्टी के बजाय बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लोन डिस्बर्स करने की सलाह दी थी। RBI के इस गाइडलाइंस का मकसद था कि गुपचुप तरीके से मनीलॉन्ड्रिंग ना हो सके।

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