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Byju's के राइट्स इश्यू से हासिल रकम को एस्क्रो एकाउंट में रखने का आदेश

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने एडुटेक कंपनी बायजूज को निर्देश दिया है कि वह राइट्स इश्यू से हासिल रकम को एस्क्रो एकाउंट में रखे। ट्राइब्यूनल ने 27 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि इस रकम को तब तक एस्क्रो एकाउंट में रखा जाए, जब तक कंपनी के चार निवेशकों द्वारा दायर कुछ याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता

अपडेटेड Feb 28, 2024 पर 8:11 PM
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ट्राइब्यूनल ने Byju's को राइट्स इश्यू के बंद होने की तारीख को बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने एडुटेक कंपनी बायजूज (Byju's) को निर्देश दिया है कि वह राइट्स इश्यू से हासिल रकम को एस्क्रो एकाउंट में रखे। ट्राइब्यूनल ने 27 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि इस रकम को तब तक एस्क्रो एकाउंट में रखा जाए, जब तक कंपनी के चार निवेशकों द्वारा दायर कुछ याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता।

ट्राइब्यूनल ने बायजूज को राइट्स इश्यू के बंद होने की तारीख को बढ़ाने पर भी विचार करने को कहा है, ताकि राइट्स इश्यू के तहत शेयरों के लिए याचिकाकर्ताओं के ऐप्लिकेशन को लेकर किसी तरह का भेदभाव होने की गुंजाइश नहीं रहे। इसके अलावा, ट्राइब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि उसने निवेशकों की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें राइट्स इश्यू पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की गई है। ट्राइब्यूनल ने सभी पक्षों को इस मामले में लिखित जवाब पेश करने को कहा है।

ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है, 'अथॉरिटीज को जवाब देने के लिए, नोटिस मिलने की तारीख के बाद से दो हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही, जवाब के बाद रिज्वाइंडर के लिए भी दो हफ्ते दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की गई है।' इससे पहले NCLT ने बायजूज के खिलाफ चार निवेशकों द्वारा दायर याचिका से जुड़े अंतरिम ऑर्डर पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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