15 मार्च 2024 के बाद Paytm Payment Bank के खाते में नहीं आएगी सैलरी: FAQ

रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए जारी किए गए अक्सर पूछे गए सवालों (FAQ) के जवाब में कहा है कि बैंक के ग्राहकों को 15 मार्च के बाद अपनी सैलरी का भुगतान दूसरे बैंक में करवाना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स का खाता इस बैंक में है और उसकी सैलरी इस खाते में आते हैं, तो उसे 15 मार्च के बाद सैलरी डिपॉजिट के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना होगा

अपडेटेड Feb 16, 2024 पर 8:06 PM
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केंद्रीय बैंक ने डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक के लिए तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।

रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए जारी किए गए अक्सर पूछे गए सवालों (FAQ) के जवाब में कहा है कि बैंक के ग्राहकों को 15 मार्च के बाद अपनी सैलरी का भुगतान दूसरे बैंक में करवाना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स का खाता इस बैंक में है और उसकी सैलरी इस खाते में आते हैं, तो उसे 15 मार्च के बाद सैलरी डिपॉजिट के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना होगा।

रिजर्व बैंक ने FAQ में कहा है, ' 15 मार्च 2024 के बाद आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाएगी। लिहाजा, आपको सलाह दी जाती है कि आप 15 मार्च 2024 से पहले कुछ वैकल्पिक इंतजाम कर लें, ताकि आपको इस मामले में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।' रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था, जिनमें 29 फरवरी के बाद फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक भी शामिल थी।

अब केंद्रीय बैंक ने डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक के लिए तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के केवाई प्रोसेस में गंभीर अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की थी। रिजर्व बैंक का कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट से पता चला है कि बैंक में लगातार नॉन-कंप्लायंस के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई जरूरी हो गई थी।

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