रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 फरवरी को FAQ में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के ग्राहक अपने वॉलेट में मौजूद रकम का तब तक इस्तेमाल कर सकेंगे, जब तक उनके खाते में बैलेंस उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक ग्राहक बैलेंस के आधार पर वॉलेट मनी को दूसरे बैंक खाते या दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
